Current Account खोल रखा है तो जानिए RBI ने क्‍या दी रियायत

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अगर आपका Current Account बंद या Deactivate हो गया है तो वह अगले 3 महीने के लिए फिर से चालू हो सकता है। क्‍योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए चालू खातों के नए नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। अगर आपका Current Account बंद या Deactivate हो गया है तो वह अगले 3 महीने के लिए फिर से चालू हो सकता है। क्‍योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए चालू खातों के नए नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। बता दें कि RBI ने ऐसे Current Account पर नजर रखने को कहा था, जिनमें बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है या उन्‍हें ऑपरेट नहीं किया जा रहा है।

बैंकों को बेहतर निगरानी की सुविधा देना था उद्देश्‍य

RBI ने पिछले कुछ दिनों में छोटे कारोबारियों के चालू खाते बंद किये जाने से उनके कारोबार पर पड़ रहे असर से जुड़ी विभिन्न रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है। RBI ने कहा कि Current Account के लिए नए नियमों का उद्देश्य कर्जदारों के बीच कर्ज अनुशासन लागू करने के साथ-साथ बैंकों को बेहतर निगरानी की सुविधा देना है।

खातों में ट्रांजैक्‍शन पर निगाह रखें बैंक

उसने हालांकि नए चालू खाते और नकद कर्ज/ओवरड्राफ्ट सीसी/ओडी सुविधाओं के मामले में बैंकों से सतर्क रुख अपनाने को कहा है। आरबीआई ने कहा, ‘‘बैंकों को इन निर्देशों को उधार लेने वालों की वास्तविक व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी बाधा के लागू करने की जरूरत थी।

खाते बंद होने की शिकायत मिली

उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उसे छोटे कारोबारियों से बैंक द्वारा उनके खाते बंद किए जाने की शिकायतें मिली है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नए नियमों को लागू करने संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए उसे बैंकों से कुछ और समय के लिए आग्रह मिले हैं। इसके चलते नियमों को लागू करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दिया गया है। साभार-दैनिक जागरण

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